चोर का हाथ एक चौथाई दीनार या उससे अधिक में काटा जाएगा।
Choose an available translation of this Hadeeth
Hadeeth text
मुसलमानों की माता आइशा -रज़ियल्लाहु अनहा- का वर्णन है, वह कहती हैं कि अल्लाह के नबी -सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- ने फ़रमाया है : "चोर का हाथ एक चौथाई दीनार या उससे अधिक में काटा जाएगा।"
Explanation
Benefits
सर्वशक्तिमान एवं महान अल्लाह ने चोरी करने का दंड निर्धारित कर दिया है। चोरी करने का दंड यह है कि चोर का हाथ काट दिया जाए। इसका ज़िक्र पवित्र क़ुरआन की इस आयत में है : "तथा चोर और चोरनी दोनों के हाथ काट दो।" [सूरा माइदा : 38] सुन्नत के अंदर बता दिया गया है कि हाथ काटने की क्या-क्या शर्तें हैं।
इस आयत में हाथ काटने से मुराद हथेली को, हथेली और कलाई के बीच के जोड़ से काट देना है।
चोर का हाथ काटने की एक हिकमत लोगों के धन की सुरक्षा और दूसरे लोगों को इस बुरे काम से रोकना है।
दीनार सोने का एक मिषक़ाल है। वर्तमान में यह 24 कैरेट सोने के 4.25 ग्राम के बराबर है। एक चौथाई दीनार एक ग्राम से कुछ अधिक होता है।
Attribution
Categories
Share hadeeth
Sharing options · 0 Total shares

